विधान सभा सचिवालय के संघटन तथा उनके विभिन्न अनुभागों में किये जाने वाले कार्य

(विधान सभा सचिवालय का गठन एवं उपलब्धियां)

 

माननीय अध्यक्ष के अधीक्षण एवम् नियंत्रणाधीन विधान सभा सचिवालय एक पृथक सचिवालय है। इस सचिवालय में मा० उपाध्यक्ष दूसरे उच्चतम पदाधिकारी हैं। इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की नियमावली, १९७४ के द्वारा नियंत्रित होती है। माननीय अध्यक्ष के नियंत्रण में दो प्रमुख सचिव,विधान सभा इस सचिवालय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। सचिवालय के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु दो विशेष सचिव, एक विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, चार संयुक्त सचिव, पांच उप सचिव, एक उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी तथा नौ अनुसचिव कार्यरत है। विधान सभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों का कार्य उप सचिवों/अनुसचिवों के पयर्वेक्षण में होता है।

 

(1)  विधायी शाखा-

(क) संसदीय अनुभाग,

(ख) प्रश्न अनुभाग,

(ग) पटल कायार्लय।

(2)  समिति शाखा-

(क) समिति (सामान्य) अनुभाग-,

(ख) समिति (सामान्य) अनुभाग-,

(ग) समिति (वित्त) अनुभाग-,

(घ) समिति (वित्त) अनुभाग २,

(ड.) समिति (वित्त) अनुभाग ३।

(३)  प्रशासकीय शाखा-

(क) लेखा अनुभाग १,, ३ व ४,

(ख) अधिष्ठान अनुभाग,

(ग) अभिलेख अनुभाग।

(४) पुस्तकालय, शोध एवं सन्दर्भ शाखा।

(५) कार्यवाही, प्रतिवेदक, सम्पादक, निजी सचिव एवं  अपर निजी सचिव शाखा-

(क) कार्यवाही, प्रतिवेदक एवं सम्पादन,

(१) कार्यवाही अनुभाग,

(२) अनुक्रमणिका अनुभाग,

(३) रिपोर्टर अनुभाग,

(४) सम्पादक वर्ग।

(ख) निजीसचिव एवं अपर निजी सचिव अनुभाग।

 

(६)   प्रोटोकाल, विधान सभा रक्षक, द्वार रक्षक एवं सफाई शाखा।

 

प्रत्येक अनुभाग का पर्यवेक्षण संबंधित अनुभाग अधिकारी करता है। प्रतिवेदकों का पर्यवेक्षण प्रमुख प्रतिवेदक तथा अपर निजी सचिव का पर्यवेक्षण निजी सचिव करते हैं। सम्पादक वर्ग के दो अधिकारियों एवं उनसे सम्बद्ध एक अवर वर्ग सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण मुख्य सम्पादक द्वारा किया जाता है। व्यवस्थाधिकारी, विधान सभा के कार्यो का पर्यवेक्षण अनुसचिव तथा विधान सभा रक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण मार्शल द्वारा डिप्टी मार्शल आदि की सहायता से किया जाता है। विधान पुस्तकालय के कार्य का अधीक्षण पुस्तकाध्यक्ष एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी में निहित है और इस कार्य में शोध एवं संदर्भ अधिकारी, उप पुस्तकाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकाध्यक्ष उनकी सहायता करते हैं।

 

 

विधान सभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में किये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त विवरण

(1) विधायी शाखा

(क) संसदीय अनुभाग,

1.      विधायन सम्बन्धी कार्य,

2.      सदन में लिया जाने वाला वित्तीय कार्य तथा अन्य सरकारी कार्य,

3.      असरकारी संकल्प तथा विधेयक,

4.      प्रवर समिति/संयुक्त प्रवर समिति, यदि कोई हो,

5.      कार्य मंत्रणा समिति का कार्य,

6.      विधान सभा की कार्य सूची,

7.      प्रतिनिहित विधायनों तथा अधिसूचनाओं का सदन के पटल पर रखा जाना एवं संगत अधिनियम के अन्तर्गत कालावधि की संगणना सम्बन्धी कार्य,

8.      श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्राप्त संशोधनों सम्बन्धी कार्य,

9.      नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा के लिये प्राप्त सूचनायें,

10.  नियम १०३ के अन्तर्गत चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचनायें,

11.  विधान सभा के प्रत्येक सत्र में कृत कार्यो का संक्षिप्त सिंहावलोकन एवं रिज्यूम,

12.  जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन,

13.  विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्नों की सूचनाएं,

14.  सदस्यों के लिए हस्तपुस्तिका का प्रकाशन,

15.  विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली का प्रकाशन,

16.  अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश का प्रकाशन,

17.  विधान सभा के सदस्यों के आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण,

18.  सदन के सत्रारम्भ, आह्वान, सत्रावसान आदि सम्बन्धी कार्य,

19.  नियम ३०० के अन्तर्गत अभिसूचित एवं उठाये गये औचित्य के प्रश्न,

20.  नियम ३११ के अन्तर्गत अभिसूचित सूचनाओं संबंधी कार्य,

21.  निदेश संख्या १६५ और १६६ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं,

22.  माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन,

23.  विधान सभा के निलम्बन / विघटन से सम्बन्धित कार्य,

24.  समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ "विधान सभा में आज" और उसका अंग्रेजी रूपान्तर तथा सत्र की समाप्ती पर प्रेस के लिये सामग्री का सम्पादन तथा प्रस्तुतिकरण,

25.  माननीय सदस्यों के शिकायती पत्रों से सम्बन्धित कार्य,

26.  अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों से संसदीय प्रक्रिया एवं नियमों से सम्बन्धित विविध सूचनाओं की मांग पर कार्यवाही,

27.  सदन द्वारा गठित जांच समिति संबंधी कार्य, यदि कोई हों।

 

() प्रश्न अनुभाग

1.      प्रश्नों से संबंधित समस्त कार्य,

2.      नियम ४९ के अन्तर्गत सूचनाओं का निस्तारण,

3.      लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं से प्रश्नों के संबंध में मांगी गई सूचना का प्रेषण,

4.      असत्रकाल में माननीय सदस्यों के पत्रों का उनके डाक पते पर पुनर्प्रेक्षण करना,

5.      प्रिसीडेन्ट वैल्यू के अस्वीकृत प्रश्नों का विवरण।

 

(ग) पटल कायार्लय

 

1.      कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन,

2.      भारत में विधायी निकायों के अधिष्ठाताओं एवं सचिवों का सम्मेलन,

3.      सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहायी की सूचनायें,

4.      संसदीय समितियों तथा स्थायी समितियों का गठन,

5.      सदस्यों की अनुपस्थिति,

6.      सदस्यों के त्यागपत्र एवं सदन में सदस्यों की रिक्क्तियां,

7.      नियम ५१, ५६ व ३०१ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं,

8.      राज्य सभा एवं विधान परिषद् का निर्वाचन,

9.      समितियों के नाम-निर्देशन एवं निर्वाचन,

10.  राष्ट्रपति का निर्वाचन,

11.  निर्वाचन याचिकायें,

12.  प्रवेश-पत्र,

13.  माननीय सदस्यों से सम्बन्धित लेखन-सामग्री की बिक्री,

14.  सचेतक सम्मेलन संबंधी समस्त कार्य ।

 

(२) समिति शाखा

(क) समिति (सामान्य) अनुभाग-

 

1.            नियम समिति से संबंधित समस्त कार्य,

2.            विशेषाधिकार समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य,

3.            याचिका समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य,

4.            प्रतिनिहित विधायन समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य,

5.            अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य,

6.            उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के सदन के भीतर तथा सदन के बाहर सदस्य के कार्यो तथा उनके आचरण की जांच तथा उनके आचरण की जांच से संबंधित समस्त कार्य ।

 

(ख) समिति (सामान्य) अनुभाग-२

 

1.            आश्वासन समिति से संबंधित समस्त कार्य,

2.            प्रश्न एवं संदर्भ समिति से संबंधित समस्त कार्य,

3.            आवास संबंधी संयुक्त समिति से संबंधित समस्त कार्य,

4.            संसदीय शोध, संदर्भ एवं अध्ययन समिति से संबंधित समस्त कार्य ।

 

(ग) समिति (वित्त) अनुभाग-१

1.            लोक लेखा समिति से संबंधित समस्त कार्य।

 

(घ) समिति (वित्त) अनुभाग-२

 

1.            सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति से संबंधित समस्त कार्य,

2.            प्राक्कलन समिति से संबंधित समस्त कार्य ।

 

(ड) समिति (वित्त) अनुभाग-३

 

1.      प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच से संबंधित समस्त कार्य ।

 

(३) प्रशासकीय शाखा

(क) लेखा अनुभाग-१

 

1.            माननीय नेता विरोधी दल का वेतन बिल बनाया जाना,

2.            माननीय सदस्यों के वेतन बिल तथा आवास भत्ते के बिल बनाया जाना,

3.            माननीय सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल बनाया जाना,

4.            माननीय सदस्यों का जनसेवा भत्ता बिल बनाया जाना,

5.            जो माननीय सदस्य सदन या समिति की बैठक में भाग लेने आते हैं उनके नकद भुगतान लेने की दशा में उनकी उपिस्थति संबंधित अनुभाग से तुरन्त मंगा कर उनके यात्रा भत्ता बिल निर्मित कर उनको नकद भुगतान किया जाना,

6.            माननीय अध्यक्ष/माननीय उपाध्यक्ष/माननीय नेता विरोधी दल तथा समितियों के सभापतियों के पूल की कारों और स्टाफ कारों की मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्य,

7.            माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन धनराशि से अनुदान स्वीकार किया जाना,

8.            माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये जीप, जोंगा एवं मोटर साइकिलों के क्रय हेतु प्रार्थना-पत्रों को अग्रसारित किया जाना तथा उनकें आवंटन से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार किया जाना,

9.            माननीय सदस्यों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से संबंधित अधिनियम, नियमावली तथा आदेशों के संकलन का छपाया जाना,

10.        माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय सदस्यों की विशेष चिकित्सा हेतु शासन के चिकित्सा विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति आदेश जारी किया जाना, उसके संबंध में पत्राचार करना तथा प्रतिभूति बिल बनाकर भुगतान किया जाना,

11.        अन्य राज्यों से विभिन्न सूचनाओं की मांग,

12.        माननीय सदस्यों को रेलवे कूपन जारी करना, उन्हें छपवाकर मंगाने हेतु पत्राचार करने तथा तत्संबंधी बिलों का भुगतान स्वीकार कराने संबंधी समस्त कार्य,

13.        माननीय सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहन/आवास अग्रिम स्वीकार कराये जाने तथा अभिलेखों के रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य, 

14.        माननीय भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन स्वीकार किये जाने तथा बस पास जारी किये जाने संबंधी समस्त कार्य।

 

(ख) लेखा अनुभाग-२

 

1.            माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय नेता विरोधी दल, सदन की समितियों के माननीय सभापतियों, विधान भवन में स्थित दलों के कार्यालयों एवं विधान सभा सचिवालय की टेलीफोन व्यवस्था सम्बन्धित समस्त कार्य,

2.            माननीय सदस्यों के लखनऊ एवं क्षेत्रीय आवासों पर सरकारी टेलीफोन संबंधी समस्त कार्य,

3.            टेलीफोन बिलों का भुगतान एवं एतदविषयक अन्य कार्य।

 

(ग) लेखा अनुभाग-३

 

1.            उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय एवं दावों के चेक प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान संबंधी बिलों का परीक्षण, पारण तथा तत्संबंधी चेक, बैंक ड्राफ्ट जारी करने संबंधी समस्त कार्य,

2.            पारित बिलों की मुख्य प्रति को संबंधित शिड्यूल्स तथा अन्य पत्रादि के साथ महालेखाकार, इलाहाबाद को भेजने संबंधी समस्त कार्य,

3.            उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धियों एवं कटौतियों का विवरण संबंधित रजिस्टर में अंकित करने संबंधी समस्त कार्य,

4.            राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से चेक बुकों का मुद्रण कराना एवं प्राप्त चेक बुकों के विवरण रजिस्टर का रख-रखाव,

5.            कोषागार से पास बुकों की सूची प्राप्त करके एवं निर्गत, भुने एवं बिना भुने चेकों का संकलित विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद को भेजने संबंधी समस्त कार्य,

6.            २०११- संसद-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल (नान प्लान), ०२- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, १०१- विधान सभा, १०३- विधान मण्डल सचिवालय के अन्तर्गत मासिक एवं प्रगतिशील धनराशि का विवरण महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजना,

7.            उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल एवं प्रमुख सचिव के वेतन के प्राधिकार पत्र संबंधी संकलित रजिस्टर का रख-रखाव,

8.            भूतपूर्व सदस्यों के पेंशन भुगतान एवं चिकित्सा संबंधी दावों की प्रतिपूर्ति के आदेश जारी करना,

9.            विधान सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त सेवकों के पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश/राशिकरण भुगतान आदेश जारी करने से संबंधित समस्त कार्य,

10.        उपरोक्त मद ९ एवं १० का लेखा/मास्टर इन्डेक्स रजिस्टर एवं चेक रजिस्टर तैयार    करना।

 

 (घ) लेखा अनुभाग-

 

1.            विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय का आय-व्ययक, नई मांगों तथा अनुपूरक मांगों संबंधी समस्त कार्य,

2.            गत वित्तीय वर्ष के व्यय के आकड़ों को महालेखाकार के कायार्लय से मिलान किया                 जाना,

3.            मा० अध्यक्ष, मा० उपाध्यक्ष के वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल तथा विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन बिल, समय-समय पर घोषित महंगाई भत्ते के अवशेष बिल, अवकाश नकदीकरण बिल, बोनस बिल, अवकाश यात्रा सुविधा अग्रिम बिल तथा तथा यात्रा पूरा करने पर समायोजन बिल एवं अन्य अवशेष वेतन बिल सम्बन्धी समस्त कार्य,

4.            उपर्युक्त अधिकारियों के जी०पी०फण्ड अग्रिम, भवन निर्माण / मरम्मत अग्रिम, मोटर साईकिल, साईकिल अग्रिम आदि के बिल बनाया जाना,

5.            दौरे पर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के दौरे पर से वापसी पर उनके द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार यात्रा भत्ता बिल बनाना,

6.            अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के आयकर का आगणन करना एवं उसकी कटौती कर विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाना,

7.            अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से उनको आवंटित सरकारी आवास के किराये की कटौती से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाना एवं अन्य पत्राचार किया जाना,

8.            विभिन्न प्रकार के कान्टिजेन्ट बिल बनाया जाना,

9.            अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत कराना तथा उनकी प्रविष्टियां उनकी सेवा पुस्तिकाओं/सेवा पंजिकाओं में किया जाना,

10.        उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से दौरे पर बाहर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगों पर उनको यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकार कराना तथा यात्रा भत्ता अग्रिम बिल बनाना,

11.        अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश मांगने पर अवकाश लभ्यता रिपोर्ट दिया जाना तथा अवकाश स्वीकृत होने पर (जिसमें अवकाश नकदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा भी सम्मिलित है) उसकी प्रविष्टियां सेवा पुस्तिकाओं/पंजिकाओं में किया जाना,

12.        विभिन्न मामले में वेतन निधार्रण के संबंध में वित्त विभाग को टिप्पणी प्रस्तुत कर उनसे सहमति प्राप्त करना,

13.        अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम/मोटर साईकिल/साईकिल अग्रिम पर ब्याज का आगणन तथा मूलधन एवं ब्याज की कटौतियों का विवरण बनाया जाना इनके संबंध में महालेखाकार से समय-समय पर पत्राचार करना

14.        समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी तक) की जी०पी० फण्ड पासबुकों एवं लेजर्स आदि की प्रविष्टियां एवं रखरखाव,

15.        उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के जी०पी० फण्ड खातों में त्रुटियों से संबंधित महालेखाकार से पत्राचार किया जाना,

16.        चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जी०पी० फण्ड खातों का पूर्ण रखरखाव,

17.        चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके जी०पी० फण्ड खाते के पूर्ण चेकिंग के उपरान्त उसमें जमा धनराशि का भुगतान आदेश जारी किया जाना,

18.        अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने पर उनके जी०पी० फण्ड पासबुक में जमा धनराशि के ९० प्रतिशत का भुगतान आदेश जारी किया जाना तथा शेष १० प्रतिशत एवं लुप्त अंशदान के संबंध में महालेखाकार के कायार्लय से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान अधिकार पत्र प्राप्त करना,

19.        सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन के अभिलेख तैयार करके लेखा अनुभाग-३ को भेजा जाना,

20.        सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनन्तिम पेंशन एवं डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के भुगतान आदेश जारी किया जाना,

21.        सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लेखा अनुभाग-३ से पेंशन प्राधिकार पत्र प्राप्त होने तक अधिकतम १ वर्ष की अवधि तक अनन्तिम पेंशन आहरित कर उसका भुगतान किया जाना,

22.        लेखा अनुभाग-३ से प्राप्त सेवा निवृत्ति/मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी राशिकरण तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के आदेश के अनुसार उसका बिल बनाया जाना/भुगतान करना तथा पेंशन हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाना

23.        सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय लभ्य अर्जित अवकाश का अवकाश नकदीकरण बिल बनाकर उसका भुगतान किया जाना,

24.        सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनर्योजन के अवसर पर उनकी सकल पेंशन को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतन का निधार्रण किया जाना,

25.        मृत, सेवानिवृत्त व सेवा से पृथक हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी विभिन्न दावों के अभिलेख/पत्राचार व भुगतान संबंधी समस्त कार्य,

26.        महालेखाकार कायार्लय की पार्टी द्वारा विधान सभा सचिवालय का आडिट कराया जाना तथा उसके अनुपालन आख्या तैयार कर महालेखाकार को भेजना,

27.        महालेखाकार कायार्लय में लम्बित मामलों के निस्तारण संबंधी समस्त कार्य,

28.        वाह्य सेवा पर गये अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशनरी/अवकाश अंशदान की गणना कर वाह्य सेवायोजक को सूचित करना तथा चेक प्राप्त होने पर उसे संबंधित लेखा शीर्षक में कोषागार में जमा करना तथा सेवा पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि कराना,

29.        मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/प्रमुख सचिव तथा अन्य सभी गाड़ियों के पेट्रोल बिलों का भुगतान,

30.        मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/प्रमुख सचिव के जलपान बिलों का भुगतान।

 

(ङ) अधिष्ठान अनुभाग

 

1.            विधान सभा सचिवालय के लिये पदों का सृजन तथा पदों की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी कार्य,

2.            सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/भर्ती सम्बन्धी समस्त कार्य,

3.            सचिवालय में पदों को स्थायी करना,

4.            स्थायी पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थायीकरण,

5.            अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति,

6.            सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को जी० पी० फण्ड/भवन निर्माण/भवन मरम्मत तथा सवारियां क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृत करना,

7.            अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता रोक पार कराने संबंधी कार्यवाही,

8.            वित्त विभाग से विभिन्न विषयों पर पत्र-व्यवहार,

9.            अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदन,

10.        लेखा अनुभाग को स्थानापन्न नियुक्तियों का विवरण भेजना,

11.        अधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा इतिहास तैयार करना,

12.        अधिकारियों/ कर्मचारियों को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की अनुमति देना,

13.        सरकारी आवास आवंटन संबंधी कार्यवाही,

14.        अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत करना,

15.        सचिवालय में विभिन्न पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु परीक्षायें आयोजित कराना,

16.        अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र अग्रसारित कराना,

17.        सेवा नियमावली संबंधी कार्य,

18.        अनुशासनात्मक कार्यवाही,

19.        राजकीय प्रेस, इलाहाबाद से स्टेशनरी मंगाना,

20.        स्टेशनरी का स्थानीय क्रय,

21.        अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक मास स्टेशनरी सप्लाई करना,

22.        राजकीय प्रेस से विभिन्न फार्म छपवाना,

23.        अधिष्ठान संबंधी मामलों में अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार,

24.        शासन से प्राप्त शासनादेशों पर कार्यवाही,

25.        अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानदेय की स्वीकृति

26.        राजकीय सचिवालय तथा अन्य संस्थाओं को उनकी मांग पर प्रतिवेदक उपलब्ध कराना तथा उनको मानदेय की स्वीकृति,

27.        सदन की कार्यवाही प्रतिवेदित करने हेतु राजकीय सचिवालय से प्रतिवेदकों, वैयक्तिक सहायकों को उपलब्ध कराना तथा उन्हें मानदेय का भुगतान कराना,

28.        अवशेष कार्य संबंधित मासिक रिपोर्ट पर आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना तथा अन्य विविध कार्य,

29.        समस्त कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच कराना,

30.        उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान निगम के उपभोक्ता कार्ड को मंगवाना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में वितरित करना,

31.        औषधि वितरण पुस्तिका का मुद्रण तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में वितरण,

32.        वेतन पुनरीक्षण/विशेष वेतन/विशेष भत्ता संबंधी समस्त कार्य एवं आदेश निर्गत करना,

33.        समय-समय पर जारी विनियमितीकरण नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण कराये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही,

34.        सेवा संबंधी मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संबंधी कार्य,

35.        अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी समस्त कार्य,

36.        रक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी तथा उसके नवीनीकरण सम्बन्धी समस्त कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

(४) कार्यवाही, प्रतिवेदन, सम्पादन, निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव शाखा

 

(क) कार्यवाही, प्रतिवेदन एवं सम्पादन

(i) सम्पादकीय वर्ग

 

1.            विधान सभा की कार्यवाहियों की प्रेस कापी का सम्पादन,

2.            मुद्रित कार्यवाहियों के लिए शुद्धि-पत्र जारी कराने हेतु पुनरीक्षण,

3.            विधान सभा "सदस्यों का जीवन-परिचय" ग्रंथ सम्बन्धी समस्त कार्य,

4.            अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन सम्बन्धी समस्त कार्य,

5.            सदन में हुए हास-परिहास का संकलन एवं मुद्रण सम्बन्धी समस्त कार्य,

6.            संसदीय/असंसदीय अभिव्यक्तियों का संकलन सम्बन्धी समस्त कार्य।

 

(ii) कार्यवाही अनुभाग

 

1.            कार्यवृत्त, लेखन मुद्रण एवं वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य,

2.            असंशोधित कार्यवाहियों की प्रतियां तैयार कराना तथा उनका वितरण,

3.            माननीय सदस्यों द्वारा सदन में दिये गये भाषणों की प्रति पुनरीक्षण हेतु उनको भेजना,

4.            सदन की कार्यवाहियों की पाण्डुलिपि तैयार कराना एवं उनका मुद्रण,

5.            विधान सभा की मुद्रित कार्यवाहियों का माननीय सदस्यों को वितरण काउन्टर द्वारा वितरण,

6.            सदन में विभाजन के समय सहायता,

7.            सदस्यों की उपस्थिति अंकित कराना एवं उसका अभिलेख रखना,

8.            सदन में पारित शोक संवेदनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव को उनके निकट संबंधियों को भेजना,

9.            माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण संबंधी कार्य,

10.        विभिन्न प्रकार की सूचियों का मुद्रण, कार्यवाहियों की खण्डवार जिल्दबन्दी,

11.        श्री राज्यपाल के अभिभाषण एवं आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के अवसरों पर सदन की कार्यवाही का दूरदर्शन द्वारा की जाने वाली वीडियों रिकार्डिंग की व्यवस्था,

12.        विधान सभा सचिवालय के मुद्रण संबंधी कार्यों का समय-समय पर शासन एवं राजकीय मुद्रणालय के साथ समीक्षा,

13.        सी०सी०टी०वी० का कार्य।

(iii) अनुक्रमणिका अनुभाग

 

1.            विधान सभा की कार्यवाही की खण्डवार अनुक्रमणिका के मुद्रण सम्बन्धी समस्त कार्य,

2.            अनुक्रमणिका अनुभाग से संबंधित मुद्रण बीजकों के भुगतान संबंधी समस्त कार्य।

 

(iv) प्रतिवेदक (रिपोर्टर्स)अनुभाग

 

1.            सदन की कार्यवाहियों को प्रतिवेदित करना,

2.            सदन की समितियों की कार्यवाही को प्रतिवेदित करना,

3.            टाइपराइटरों एवं डुप्लीकेटरों के क्रय, निष्प्रयोज्य एवं अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्य साइक्लोस्टाइल संबंधी समस्त कार्य।

 

(ख) निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव अनुभाग

 

1.            विधान सभा सचिवालय के विभिन्न अधिकारियों से सम्बद्ध होकर, उनका डिक्टेशन लिखना तथा उनके द्वारा दिए गये विभिन्न कार्यो को करना,

2.            विधान सभा की विभिन्न समितियों के सभापतियों के साथ सम्बद्ध होकर उनके द्वारा दिए गये डिक्टेशन लिखना उनके कायार्लय की समस्त पत्रावलियों का रख-रखाव, उनके निवास स्थान तथा कार्यालय कक्ष में लगे टेलीफोन संबंधी बिलों का भुगतान आदि कराना तथा उनके द्वारा दिये गये विभिन्न कार्यो को करना,

3.            सदन की विभिन्न समितियों की कार्यवाही के प्रतिवेदन में सहायता करना,

4.            सदन की कार्यवाही प्रतिवेदित करने में सहायता करना

5.            अधिकारियों से सम्बद्ध अपर निजी सचिव के अवकाश के प्रबन्ध में एवजी में अपर निजी सचिव की व्यवस्था करना।

 

(ग) अभिलेख अनुभाग

 

1.            विधान सभा सचिवालय के स्थायी अभिलेख का रख-रखाव,

2.            स्थायी अभिलेख के महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन तैयार करना,

3.            नियम ५२, नियम १०३ की ग्राह्य-अग्राह्य सूचनाओं का वर्षवार विवरण तैयार करना।

 

(घ) प्रोटोकाल प्रकोष्ठ

 

1.            सदस्यों के नाम, स्थायी एवं स्थानीय तथा डाक के पतों आदि की सूची के मुद्रण संबंधी समस्त कार्य,

2.            सदस्यों के नाम तथा डाक अथवा स्थानीय पतों में संशोधन संबंधी सूचनाओं पर कार्यवाही,

3.            उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, १९८७ से संबंधित समस्त कार्य,

4.            सदस्यों की दलीय स्थिति की अद्यावधिक सूची एवं उसके मुद्रण संबंधी समस्त कार्य,

5.            सदन में विभिन्न दलों तथा नेता विरोधी दल की मान्यता एवं उनके  पदाधिकारियों की सूची से संबंधित समस्त कार्य,

6.            रेलवे टाइम टेबिलों में संशोधन के संबंध में माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रण विषयक सूचनाओं से संबंधित कार्य,

7.            विभिन्न न्यायालयों द्वारा सदस्यों के विरूद्ध जारी किए गये सम्मन एवं नोटिस इत्यादि संबंधी कार्य,

8.            सदन एवं परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य,

9.            सत्रकाल में सभा मण्डप में मार्शल की डयूटी एवं दोषी/अपराधी अजनबियों के कृत्यों की रिपोर्ट एवं उन्हें आवश्यकतानुसार कारावास पहुंचाना तथा दीर्घाओं में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी देखभाल,

10.        सत्रकाल में पुलिस की व्यवस्था कराना,

11.        विधान सभा रक्षकों की ड्यूटी एवं प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्त कार्य,

12.        सभा मण्डप में सदस्यों की आसन व्यवस्था से संबंधित कार्य,

13.        सभा मण्डप के ध्वनि विस्तारण संयंत्रों संबंधी कार्य,

14.        सदन में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी सूचनाओं से संबंधित समस्त कार्य,

15.        संसद एवं अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारियों एवं सचेतकों के इस प्रदेश में आगमन पर राज्य अतिथि नियमावली की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अपेक्षित व्यवस्थाएं एवं प्रोटोकाल संबंधी कार्य,

16.        टण्डन हाल एवं उससे सम्बद्ध जलपान गृह के आरक्षण, रख-रखाव खाद्य पदार्थो के मूल्य, निर्धारण प्रवेश सम्बन्धी व्यवस्था एवं अनुदान दिये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य,

17.        संसद तथा अन्य विधान मण्डलों की संसदीय समितियों, शिष्ट मण्डलों एवं सदस्यों तथा पदाधिकारियों के इस प्रदेश में आगमन पर आवास, परिवहन इत्यादि से संबंधित समस्त कार्य,

18.        विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों के अन्य प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में भ्रमण संबंधी सूचनाओं से संबंधित कार्य,

19.        विधान सभा सचिवालय से संबंधित प्रोटोकाल विषयक समस्त कार्य।

 

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